13 सितंबर, 2024 03:16 PM IST
मामले से अवगत लोगों ने बताया कि शुक्रवार को संजय रॉय को उनके वकील की मौजूदगी में सुनवाई के दौरान नैरो-एनालिसिस की प्रक्रिया समझाई गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता की एक अदालत से संजय रॉय का नार्को परीक्षण कराने की अनुमति मांगी है। रॉय पर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप है। शुक्रवार को रॉय को उनकी सहमति के लिए बंद कमरे में सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया।

2010 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि नार्को-विश्लेषण परीक्षण अभियुक्त की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। नार्को विश्लेषण की कानूनी वैधता है, लेकिन अदालतें उन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सीमित स्वीकार्यता प्रदान कर सकती हैं जिनके तहत इसे किया जाता है।
मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रॉय को उनके वकील की मौजूदगी में नैरो-एनालिसिस की प्रक्रिया समझाई गई। सीबीआई ने इस मामले में रॉय और कुछ अन्य लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है।
31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का 10 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन कोलकाता पुलिस ने रॉय को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें मुख्य आरोपी बनाया। रॉय ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। 23 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।